उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के अलावा अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली सरकारी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि का वितरण किए जाने पर लगी रोक हटा ली है। वित्त विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने इस बारे में आदेश जारी किया है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ओबीसी के गरीब व जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा दी जाती है। दिव्यांगजन कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग छात्र-छात्राओं को यह सुविधा दी जाती है।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में अब इन सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा चालू शैक्षिक सत्र के लिए दिये जाने पर सहमति प्रदान कर दी गयी है। मगर इन सभी वर्गों में बी.एड.व बी.टी.सी. का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को फिलहाल यह सुविधा नहीं मिलेगी।
कारणों की पड़ताल करने पर पता चला कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बीएड व बीटीसी.पाठ्यक्रम चलाने वाले शिक्षण संस्थानों की जांच की जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय कमेटी यह जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद बी.एड. व बी.टी.सी.के छात्र-छात्राओं को भी यह सुविधा मिल सकेगी।