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Tuesday, August 5, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में 4 दिसंबर को गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सरकारी वकील आकाश शर्मा ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि जज रोहित आर्य ने समीर छेपा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आदित्यनाथ न केवल मुख्यमंत्री हैं, बल्कि संत भी हैं।

आकाश शर्मा ने कहा, “आरोपी ने संत का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।” छेपा को भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत बुक किया गया है।

मामला धार जिले के राजौद पुलिस स्टेशन का है। आरोपी के खिलाफ धारा 295 ए और आइटी एक्ट की धारा 65 और 67 ए के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने सीएम योगी के ऋषि-मुनियों के साथ स्नान करते समय लिए गए फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे आपत्तिजनक बनाया। फिर उसे सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस के रूप में लगा लिया। 

आरोपी दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह से जेल में है। उसने जमानत के लिए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दी थी। सोमवार को जस्टिस रोहित आर्य के समक्ष इस पर सुनवाई हुई। एडवोकेट आकाश शर्मा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं। जमानत का लाभ दिया गया तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। 

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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