महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं. परमबीर सिंह ने मुम्बई हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, जिसमे उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी.इसी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है.
देशमुख गृहमंत्री, इसलिए निष्पक्ष जांच होना जरूरी- हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपे. हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं, वह बेहद गंभीर हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री है और इस वजह से इज़ मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए.परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने लेटर में दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्ट्रोरेंट से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. इसके बार परमबीर हाई कोर्ट पहुंचे थे.