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Thursday, June 26, 2025

बिहार में कोरोना रोकने के लिए केंद्र की गाइडलाइन लागू, गृह विभाग का आदेश जारी

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए केन्द्र द्वारा जारी गाइडलाइन्स बिहार में हू-ब-हू लागू होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 23 मार्च को दिशा-निर्देश जारी किया गया था। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी होगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स बिहार में यथावत लागू होंगे। गृह विभाग ने विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोरोना का संक्रमण न फैले इसको लेकर जारी गाइडलाइन की अवधि 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें संक्रमण की पहचान के लिए अधिक से अधिक टेस्ट करने, संक्रमित के पाए जाने की सूरत में उसे आईसोलेट करने और संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर जांच करने के लिए कहा गया है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मॉस्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है। कंटेनमेंट जोन में जरुरी सेवाओं को छोड़ दूसरी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा भी राज्यों को एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा गया है।

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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