हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से टैक्स वसूली आदेश पर हस्तक्षेप से किया इंकार।हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका की खारिज।याचिका में 147•20 करोड़ की लागत से बने 16 भवनों के 1•36 करोड़ टैक्स एवं 2•72 करोड पेनाल्टी की वैधता को दी गई थी चुनौती।कोर्ट ने कहा कि कर निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प है।कोर्ट ने कहा ऐसे में याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां व कुलसचिव के मार्फत दाखिल याचिका।जस्टिस जे जे मुनीर की एकल पीठ ने आदेश दीया |
✓कुंभ मेला 2021 के लिए SOP, केंद्र सरकार ने जारी की SOP , बुजुर्गों,10 साल से कम के बच्चों की एंट्री नहीं, हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर जारी की SOP, उत्तराखंड सरकार को जिम्मेदारी दी गई, किसी भी हालत में कोरोना न फैलने पाए।