नई दिल्ली:संसद की एक समिति ने केंद्र सरकार से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत बालिग होने की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर देने की सिफारिश की। समिति का कहना है कि यदि यौन अपराध संबंधी छोटी घटनाओं के मद्देनजर यदि अपराधी को उचित सलाह नहीं दी गई तो आगे चलकर वह गंभीर और जघन्य अपराध को अंजाम दे सकता है।
कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी सं you सदीय समिति ने राज्यसभा में सोमवार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पोक्सो कानून के तहत ऐसे कई मामले आए जिनमें अपराधी किशोर की उम्र निर्धारित उम्र से कम थी। रिपोर्ट के मुताबिक समिति का मानना है कि किशोर यौन अपराधी को उचित परामर्श नहीं दिए जाने से आगे चलकर वे गंभीर और जघन्य अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि उम्र संबंधी वर्तमान प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि ऐसे अपराधों में और अधिक किशोर सम्मिलित पाये जा रहे हैं।रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘समिति सिफारिश करती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय बालिग होने की वर्तमान उम्र 18 को घटाकर 16 करने पर समीक्षा के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय से चर्चा करे।’’