केरल हाई कोर्ट ने इंफर्मेशन टेक्नॉलॉजी (गाइडलाइंस फ़ॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रूल्स, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
केंद्र सरकार ने ये दिशानिर्देश 25 फरवरी को जारी किए थे. याचिका दायर करने वाली न्यूज़ वेबसाइट ‘लाइव लॉ’ ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए जारी किए गए इन दिशानिर्देशों को एकतरफ़ा, अस्पष्ट, ग़ैरवाजिब और ग़ैरज़रूरी बताया है.
याचिकाकर्ताओं ने नए आईटी नियमों को ग़ैरक़ानूनी और संविधान के अनुच्छेद 13, 14 और 19 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है. उनका ये भी कहना है कि ये नियम आईटी क़ानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं.
केरल हाई कोर्ट की जस्टिस पीवी आशा की सिंगल जज बेंच ने इसके साथ ही केंद्र सरकार पर याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ नए दिशानिर्देश के प्रावधानों के तहत किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक लगाई है.