कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के गैर कानूनी तरीके से अडोप्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की गतिविधि में कोई एनजीओ या व्यक्ति शामिल हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए।