सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कोरोना संकट के मामले का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय पता प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो भी उसे अस्पताल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में दो हफ्ते के भीतर अस्पताल में भर्ती होने संबंधी राष्ट्रीय नीति लाने को भी कहा है.
कोर्ट का कहना है कि यह नीति सभी राज्य सरकारों की ओर से मानी जानी चाहिए. जब तक यह नीति नहीं बनती तब तक किसी भी मरीज को बिना स्थानीय एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ के भी अस्पताल में भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही देश में ऑक्सीजन संकट और कोरोना महामारी पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से कहा, ‘हम आग्रह करते हैं कि आप भीड़ एकत्र होने और सुपर स्प्रेडर इवेंट पर प्रतिबंध के संबंध में विचार करें. आप जनहित में कोरोना की दूसरी लहर को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं.