उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से लौट रहे लोगों को क्वारंटीन करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं ज़िला प्रशासन बाहर से लौटे लोगों की कोरोना जाँच करवायेगा. जिन लोगों में बीमारी के लक्षण होंगे, उन्हें 14 दिन के होम-क्वारंटीन में रहना होगा. वहीं लक्षणविहीन लोगों को 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा.
उत्तर प्रदेश प्रशासन में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सभी ज़िलाधिकारियों को एक पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है.उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों के घर में क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं हो पाये, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन (जैसे- प्राथमिक विद्यालय या कोई अन्य भवन) में रखा जाये.