उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को आपदा घोषित किया है अब सांप के काटने से किसी की मौत होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा.शासनादेश के मुताबिक सर्पदंश से मौत के 7 दिनों के भीतर मृतक के परिजनों को सरकारी मुआवजे की चार लाख की राशि मिलेगी.अपर मुख्या सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है