आदेश का अनुपालन न करने पर यूपी रेरा ने प्रदेश के पांच बिल्डरों पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण पर भी 57 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इन बिल्डरों को रेरा ने आवंटियों को मकान का कब्जा देने, उनके पैसे वापस करने तथा देरी से कब्जा देने पर ब्याज देने का आदेश किया था। लेकिन बिल्डरों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। इन पर प्रोजेक्ट का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगाने का निर्णय यूपी रेरा की 54 विं बैठक में किया गया।
न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स पर 46 लाख, सुपर टेक पर 34 लाख, एलडीए पर 57 लाख, तुल्सियानी कंस्ट्रक्शन पर 30 लाख तथा अंतरिक्ष रियल्टेक पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन प्रोमोटर्स की ओर से उ.प्र. रेरा के पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्यवही की जायेगा। उन सभी पर दण्ड आरोपित किया जायेगा। प्राधिकरण ने यह आदेश रेरा अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के तहत पारित किया।
30 दिनों के भीतर जमा करना होगा जुर्माना
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो प्रमोटर्स रेरा कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे है, उनके कृत्य को गंभीरता से लिया जायेगा। उनके खिलाफ आने वाले कुछ हफ्तों में जुर्माना लगाये जाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
यूपी रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि जहाँ प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार बड़ी संख्या में प्रोमोटर्स अपना काम कर रहे हैं, वहीं कुछ प्रोमोटर्स आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे। प्राधिकरण रेरा अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्यवाही जारी रखेगा। ऐसे प्रमोटरों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
प्राधिकरण ने इन प्रमोटर्स को 30 दिनों के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर पर संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से धनराशि की वसूली के लिए उनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।