मध्यप्रदेश में धर्म परिवर्तन के तहत एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, यह मामला बड़वानी जिले का है। यहां एक महिला ने धर्म छिपाकर संबंध बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
10 साल की सजा का प्रावधान
बड़वानी पुलिस ने बताया कि जिले में 17 जनवरी की रात 25 वर्षीय एक युवक के खिलाफ धर्म परिवर्तन के तहत नवगठित एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। बता दें कि नए कानून में महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद पुलिस ने पलसूद गांव के निवासी आरोपी ट्रक चालक और डीजे सोहेल मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ नए एमपी फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर्डिनेंस 2020 और धारा 376, 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया।
महिला ने दर्ज कराई शिकायत
बड़वानी पुलिस के मुताबिक, 22 वर्षीय पीड़िता ने इस मामले में रविवार देर रात शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि चार साल पहले आरोपी सोहेल से उसकी मुलाकात हुई थी। सोहेल ने अपना नाम सनी बताया और धर्म छिपाकर शादी के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए।
राज खुलने पर आरोपी ने दिया झांसा
पीड़िता ने बताया कि करीब दो साल पहले उसे आरोपी के धर्म के बारे में जानकारी मिली। महिला ने नाराजगी जताई तो आरोपी ने वादा किया कि वह उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं करेगा। साथ ही, उससे शादी भी कर लेगा। महिला ने बताया कि कुछ समय पहले उसे पता चला कि सोहेल शादीशुदा है और वह उसे धोखा दे रहा है। उसके बच्चे भी हैं। महिला ने सोहेल से सवाल-जवाब किए तो वह धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। बड़वानी पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, मामले की जांच शुरू कर दी गई है।