विधानसभा और विधान परिषद में पास होने के बाद बिल को गवर्नर के यहां से 4 मार्च को मंजूरी मिल चुकी है |राज्य सरकार की तरफ से नये कानून का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है यूपी में अब धर्मांतरण अध्यादेश कानून बन चुका है यूपी सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी जानकारी गयी| कोर्ट ने कहा पुरानी याचिका तर्कहीन हो गयी हैं क्योंकि लव जेहाद कानून बन चुका है इसलिए नए सिरे याचिका दाखिल करें जिसके लिए कोर्ट ने 5 अप्रैल तक का समय दिया है