सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को पाँच दिन की अंतरिम ज़मानत दी है.
माँ के मौत की कगार पर होने के दावे को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को केरल जाने की अनुमति दी है.
5 अक्तूबर, 2020 को सिद्दीक़ कप्पन को मथुरा से गिरफ़्तार किया गया था. उन पर हाथरस केस के समय हिंसा भड़काने की साज़िश रचने का आरोप है.
अंतरिम ज़मानत देते समय कोर्ट ने कहा कि ‘इन पाँच दिनों में कप्पन सोशल मीडिया पर कुछ लिख नहीं सकते और ना ही किसी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दे सकते हैं.’
कोर्ट ने कहा कि ‘वे रिश्तेदारों और डॉक्टरों के अलावा किसी से ना मिलें.’
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यूपी पुलिस उन्हें केरल लेकर जाये और वापस लाये. साथ ही केरल पुलिस को इसमें सहयोग करने के निर्देश दिये गए हैं.
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ‘केरल पुलिस कप्पन के घर को सुरक्षा दे, लेकिन जब वे अपनी माँ से मिलें, तो वहाँ उपस्थित ना रहे.’